रायपुर : छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई तेजी से जारी है। एक और चिटफंड कंपनी वेल्थ क्रियेटर एण्ड रूचि रियल स्टेट की रायपुर के बीरगांव स्थित लगभग सवा दो एकड़ जमीन की कुर्की का निर्देश जिला दण्डाधिकारी डाॅ. सर्वेश्वर भुरे ने जारी किया है। कंपनी के खिलाफ सम्पत्ति कुर्की का यह निर्देश छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है। चिटफंड कंपनी की संपत्ति के कुर्की से मिलने वाली राशि निवेशकांे को लौटायी जाएगी। कंपनी के संबंध में निवेशकों द्वारा शिकायत दर्ज कराने पर पूरी जांच के बाद जिला दण्डाधिकारी द्वारा यह आदेश जारी किया गया है।

कंपनी वेल्थ क्रियेटर एण्ड रूचि रियल स्टेट द्वारा सुनियोजित ढंग से कूटरचित दस्तावेजों से आमजनता को अधिक ब्याज देने, कम समय में धन दोगुना करने का झांसा देकर कई लोक लुभावनी योजनाएं बताकर निवेशकों से कपटपूर्ण ढंग से राशि जमा करायी गई। निवेशकों द्वारा जमा करायी गई राशि परिपक्वता के बाद भुगतान नहीं करने, जमा की गई राशि को वापस नहीं करने और जमा राशि का ब्याज भी अदा नहीं कर धोखाधड़ी की गई। इस संबंध में निवेशकों द्वारा कंपनी संचालकों के विरूद्ध कोरबा कोतवाली थाने में अपराध पंजीबद्ध कराया गया था। जांच के दौरान पता चला कि कंपनी वेल्थ क्रियेटर एण्ड रूचि रियल स्टेट के द्वारा संचालकों के नाम से रायपुर जिले की धरसीवां तहसील के बीरगांव में पटवारी हल्का नं. 88 के तहत खसरा नं. 287/37, 287/665 कुल रकबा 0.897 हेक्टेयर (2.216 एकड़) भूमि क्रय की गई है। शिकायत कर्ता निवेशकों ने इस जमीन को निवेशकों द्वारा जमा की गई राशि से क्रय करना और निवेशकों को उनकी राशि वापस नहीं कर धोखाधड़ी करना बताया। संपूर्ण प्रकरण में कंपनी के डायरेक्टर मौलीधर वीरम श्रीकाकुलम आध्रप्रदेश, संजीव गुप्ता मोहन नगर दुर्ग, सुरेन्द्र सिंह अरोरा टी.पी. नगर कोरबा को नोटिस जारी कर पक्ष रखने का भी मौका दिया गया।प्रकरण की जांच के बाद पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर ने कंपनी और उसके संचालकों के नाम पर दर्ज धरसीवां तहसील के बीरगांव पटवारी हल्का नं. 88, राजस्व निरीक्षक मंडल रायपुर 17 के खसरा नं. 287/37 की व्यपवर्तित भूमि को कुर्क किए जाने का आदेश जारी किया है।

स्टेट ब्यूरो ईश्वर कुमार की रिपोर्ट