पटना : बिहार में जातीय गणना पर पटना हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है I चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की खंडपीठ ने जातीय सर्वेक्षण के विरुद्ध दायर याचिकायों को ख़ारिज कर दिया है I राज्य सरकार को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है I अब बिहार सरकार राज्य में जातिय गणना करवा सकती है I आज HC ने करीब 100 पन्नों का आदेश जारी किया I आपको बता दें कि बिहार सरकार द्वारा करवाई जा रही जाति आधारित गणना पर 4 मई को पटना हाईकोर्ट के तरफ रोक लगा दी गई थी I साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया था कि अब तक जो डेटा कलेक्ट हुआ है, उसे नष्ट नहीं किया जाए I
7 जुलाई को सुनवाई हुई थी पूरी
मिली जानकारी के अनुसार 4 मई तक जाति आधारित गणना का 80 फीसदी से अधिक काम हो चुका था I इसके बाद बिहार सरकार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची I सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करने से माना कर दिया था और कहा था कि अगर 3 जुलाई तक पटना हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई नहीं होती है तो 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट मामले में सुनवाई होगी I इसके बाद 3 जलाई को मामले की सुनवाई पटना हाईकोर्ट में शुरू हो गई थी I 7 जुलाई को पटना हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसले को सुरक्षित रखा गया था I
जातीय गणना के खिलाफ सभी याचिका खारिज
आज हाईकोर्ट ने जातीय गणना को रोकने वाली सभी याचिका को खारिज कर दिया है I 8 याचिकाकर्ताओं ने जातीय गणना पर अपना पक्ष रखा था I एडिशनल जनरल पीके शाही ने सरकार का पक्ष रखा था I बीजेपी लगातार बिहार में जातीय गणना पर रोक की मांग कर रही थी तो वहीं, महागठबंधन इसे जनता के लिए जरूरी बताता रहा था I