पटना : बिहार के नगर निकाय चुनावों में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का लाभ दिए जाने के मसले पर पटना हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई। पटना हाईकोर्ट ने नगर निकाय आरक्षण मामले में दायर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मामले को ईबीसी कमीशन के समक्ष भेजने के लिए कहा है और ईबीसी कमीशन को सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के आलोक में रिपोर्ट देना है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि ईबीसी कमीशन की रिपोर्ट के आने के बाद बिहार के निकाय चुनाव आयोजित कराए जायें।

नगर निकाय चुनाव कराये जाने का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार ने नगर निकाय चुनावों में ओबीसी को राजनीतिक आरक्षण देने के लिए एक डेडीकेटेड कमीशन का गठन कर दिया है I डा नवीन चंद्र आर्या को अति पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है I चार अन्य सदस्यों का यह आयोग सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश के आलोक में अपनी रिपोर्ट जल्द ही राज्य सरकार को सौपेगी I सरकार उसी रिपोर्ट के आधार पर निकाय का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग से कराने का अनुरोध करेगी I राज्य सरकार द्वारा दिये गए इसी अंडरटेकिंग के बाद पटना हाइकोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के रिव्यू पेटीशन को निष्पादित कर दिया I