रायपुर : इस वर्ष की प्रथम नेशनल लोक अदालत का आयोजन 11 फरवरी (शनिवार) को किया जा रहा है। जिसमें राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण क्लेम संबंधी ,परिवार के विवाद , श्रम बैंक , चेक बाउन्स , यातायात , जलकर बीएसएनएल नगर निगम , विद्युत संबंधी ,धारा 138 एनआईए के मामलों का निराकरण किया जायेगा। रायपुर जिले के इतिहास में पहली बार जन उपयोगी सेवाओं जैसे बैंक सुविधा, डाकघर सुविधा, बिजली सुविधा, नगर निगम सुविधा एवं अन्य सुविधाओं से संबंधित मामलों में अध्यक्ष, जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री संतोष शर्मा की अध्यक्षता में मोहल्ला लोक अदालत के न्यायाधीश / सभापति डॉ. मनोज कुमार प्रजापति मौके पर जाकर जन उपयोगी सेवाओं से संबंधित मामलों का निराकरण करेंगे।
नेशनल लोक अदालत में रायपुर जिला प्रदेश में हर वर्ष नई उचाईयों को छुता है और लाखों की संख्या में लोक अदालतों के माध्यम से लोगों को सस्ता, सरल, शीघ्र और सुलभ न्याय प्रदान करने का काम करता है। इस वर्ष भी वो पक्षकार जो किसी कारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पायेंगे। उनके लिये हाईब्रीड रूप से लोक अदालत का आयोजन रहेगा, जिसमें विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी पक्षकार घर बैठे अपने प्रकरण का राजीनामा कर सकेंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री प्रवीण मिश्रा द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के निर्देशन में मोबाईल वैन का गठन किया गया है, जिसके तहत वह व्यक्ति जो किसी भी शारीरिक असक्षमता के कारण न्यायालय आने में असमर्थ है, उनके लिये “न्याय तुहर द्वार” योजना के तहत मोबाईल वैन भेजकर मामले को राजीनामा के माध्यम से मामले का निराकरण किया जायेगा। माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा नेशनल लोक अदालत की सफलता हेतु लगातार प्रशासनिक अधिकारियों एवं न्यायाधीशों के साथ बैठकें ले रहें हैं। इसके अतिरिक्त पैरालीगल वालेंटियर्स के माध्यम से जन सामान्य के बीच जाकर लोक अदालत का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। सचिव प्रवीण मिश्रा द्वारा बताया गया कि रायपुर जिले के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रबंध कार्यालय में लोक अदालत हेतु पक्षकारों की सुविधा के लिये हेल्प डेस्क भी निर्मित किया गया है, जिसमें पैरालीगल वालेंटियर्स एवं अधिवक्तागण प्रतिदिन बैठकर लाखों की संख्या में पक्षकारों का सहयोग कर रहे हैं। वर्तमान में प्राप्त जानकारी के अनुसार प्राधिकरण द्वारा विभिन्न प्रकरण जो राजीनामा योग्य है उनमें लाखों की संख्या में पक्षकारगणों को नोटिस जारी कर हेल्पडेस्क के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जायेगा।
स्टेट ब्यूरो ईश्वर कुमार की रिपोर्ट