पटना: बिहार सरकार ने तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा व पान मसाला पर एक बार फिर कड़ा रुख अपनाते हुए अगले एक वर्ष के लिए पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया है। यह आदेश 30 मार्च 2026 से प्रभावी हो चुका है।
सरकार के इस फैसले के तहत राज्य में तंबाकू युक्त उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण, परिवहन और बिक्री पर पूरी तरह रोक रहेगी। यह कदम आम लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।
स्वास्थ्य विभाग के सचिव सह खाद्य संरक्षा आयुक्त लोकेश कुमार सिंह नेजारी आदेश में स्पष्ट कहा है कि तंबाकू युक्त उत्पाद कई गंभीर बीमारियों का कारण बनते हैं। ऐसे में इनके उपयोग पर नियंत्रण बेहद जरूरी है।
यह निर्णय फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के तहत लिया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले भी राज्य में इस तरह का प्रतिबंध लागू किया गया था, जिसकी अवधि को अब आगे बढ़ा दिया गया है।
सरकार को उम्मीद है कि इस फैसले से जहां लोगों के स्वास्थ्य में सुधार होगा, वहीं गुटखा और पान मसाला के अवैध कारोबार पर भी प्रभावी लगाम लगाई जा सकेगी।
