मुंगेर : बिहार के मुंगेर में व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह एससी-एसटी के विशेष न्यायाधीश गुंजन पांडेय के कोर्ट ने धरहरा थाना कांड संख्या 21/2019 में शुत्रधन तांती के हत्या मामले में ऐतिहासिक निर्णय सुनाया हैं। हत्या मामले में महिला मुखिया, उनके पति तथा कुख्यात पुत्र सहित 12 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा मिली हैं। वहीं 10-10 हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया है। मुंगेर में व्यबहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह एससी-एसटी के विशेष न्यायाधीश गुंजन पांडेय के कोर्ट ने धरहरा थाना कांड संख्या 21/2019 में शुत्रधन तांती के हत्या मामले में ऐतिहासिक निर्णय सुनाया हैं। एससी-एसटी के विशेष न्यायाधीश गुंजन पांडेय ने सारोबाग की मुखिया अमेरिका देवी ,उनके पति रामाधार यादव एवं उनके पुत्र कुख्यात राणा यादव सहित 12 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिले में पहली बार एसटी-एसटी के हत्या के मामले में एक साथ 12 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने अभियोजन एवं बचाव पक्ष की ओर से 5 वरीय अधिवक्ताओं के दलील सुन अपना फैसला सुनाया। न्यायालय ने 12 आरोपियों को हत्या करने ,अपराधिक षड्यंत्र रचने, आर्म्स एक्ट एवं एससी -एसटी के विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई। इसके आलावा न्यायालय ने 10-10 हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन पक्ष से एससी-एसटी के विशेष एपीपी हरि नारायण प्रसाद ने बहस में भाग लिया। बता दें कि वर्ष 2009 में रेलकर्मी बंमबम तांती की हत्या की हत्या के बाद उसकी विधवा पत्नी पूजा कुमारी से कुख्यात राणा यादव ने शादी कर ली और उसके पति के जगह पर रेल में नौकरी लगाने को ले राणा यादव ने प्रयास में था। लेकिन मृतक के भाई पवन तांती ने रेलवे को पत्र लिख उसकी दूसरी शादी की सूचना दी, जिस कारण पूजा की रेल में नौकरी नहीं लगी। उसके बाद कुख्यात अपराधी राणा यादव के गुर्गों ने पवन तांती की अगुवा कर नृशंस तरीके के हत्या कर दी। इस मामले में उसके परिवार को मेल मिलाप करने की बात कही। इस बात राजी नहीं होने पर पवन तांती के चाचा व गवाह शत्रुघ्न तांती की घर से खींचकर हत्या कर दी।