लखीसराय : लखीसराय जिले के उत्क्रमित उच्च विद्यालय, सिंघौल में कार्यरत एक महिला संगीत शिक्षिका ने सरकारी BPSC संगीत शिक्षक अबोध कुमार (पिता – मिठ्ठू ताँती, निवासी – काजी टोला, सूर्यगढ़ा, लखीसराय) पर 50 लाख की ठगी, बार-बार बलात्कार, ब्लैकमेलिंग और जान से मारने की धमकी का गंभीर आरोप लगाया है।

शिक्षिका का आरोप है कि आरोपी ने पहले घर और ज़मीन दिलाने के नाम पर विश्वास जीतकर उनसे 50 लाख रुपये ऐंठ लिए। यह रकम उन्होंने अपनी जमीन बेचकर, वेतन और जमा पूंजी से दी थी।

जबरन संबंध और धमकी का आरोप

शिक्षक अबोध कुमार द्वारा रकम वसूलने के बाद जब पीड़िता ने पैसे लौटाने की मांग की, तो आरोपी ने उन्हें घर बुलाकर धमकी दी और जबरदस्ती बलात्कार किया। यह घटना एक बार नहीं, बल्कि कई बार दोहराई गई।

आरोप है कि आरोपी ने छुपकर निजी फोटो और वीडियो बनाए, और फिर उन्हें वायरल करने की धमकी देकर शारीरिक शोषण और मानसिक प्रताड़ना करता रहा।

वहीं, जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उनका मोबाइल छीनकर खुद को गंदे मैसेज भेजे, ताकि बाद में उन्हें बदनाम किया जा सके।

पीड़िता का बयान :

“मैंने अपने बेटे और भविष्य के लिए जो भी पैसा जोड़ा था, वो इस आदमी ने ठग लिया। उसने मुझे मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ा है। अब मैं चुप नहीं बैठ सकती। मैं चाहती हूं कि ऐसे दरिंदे शिक्षक को सजा मिले ताकि कोई और महिला इसकी शिकार ना बने।”

पीडिता की मांग और कानूनी कार्यवाही

पीड़िता ने पुलिस को दिए आवेदन में निम्नलिखित धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई की मांग की है:

*IPC 376 – बलात्कार
*IPC 354 – महिला की गरिमा भंग करने के लिए हमला
*IPC 420 – धोखाधड़ी
*IPC 506 – आपराधिक धमकी
*IPC 509 – महिला की मर्यादा को ठेस पहुंचाना
*IT Act 67/67A – अश्लील सामग्री बनाना व फैलाने की धमकी देना

पीड़िता ने साथ में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और चेक की कॉपी भी सबूत के तौर पर सौंपी है।

पीडिता ने समाज और सरकार से की अपील
यह मामला सिर्फ एक महिला का नहीं, बल्कि पूरे शिक्षा व्यवस्था और समाज की मर्यादा से जुड़ा है। पीड़िता ने महिला आयोग, मीडिया, प्रशासन और शिक्षा विभाग से सुरक्षा और त्वरित न्याय की गुहार लगाई है।