EWS आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। सुनवाई के दौरान 5 में से 3 जज आरक्षण के पक्ष में थे I सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए लिया है, जिसमें शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत का आरक्षण मिलता है I सुनवाई के दौरान पांच में से तीन जजों ने आर्थिक आधार पर आरक्षण का समर्थन किया I जस्टिस माहेश्वरी ने कहा कि आर्थिक आरक्षण संविधान के मौलिक ढांचे के खिलाफ नहीं है I 103वां संशोधन वैध है I जस्टिस बेला त्रिवेदी ने इस फैसले पर सहमति जताते हुए कहा कि मैं जस्टिस माहेश्वरी के निष्कर्ष से सहमत हूं I एससी/एसटी/ओबीसी को पहले से आरक्षण मिला हुआ है I उसे सामान्य वर्ग के साथ शामिल नहीं किया जा सकता है I संविधान निर्माताओं ने आरक्षण सीमित समय के लिए रखने की बात कही थी लेकिन 75 साल बाद भी यह जारी है I