बलरामपुर : कलेक्टर रिमिजियुस एक्का के निर्देश पर शराब की अवैध बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए जिला आबकारी अधिकारी श्री गजेन्द्र कुमार सिंह के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग द्वारा जिले में लगातार छापेमारी की कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री एस.के. सूर्यवंशी की टीम ने कार्यवाही करते हुए बलरामपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम संतोषी नगर के माखन सोनी के पास से 4 लीटर महुआ शराब, ग्राम ओबरी के लक्ष्मण के पास से 3 लीटर महुआ शराब, ग्राम पकसरा के रजत गुप्ता के पास से 2 लीटर महुआ शराब, ग्राम कण्डाखास के शांति यादव के पास से 3 लीटर महुआ शराब, थाना रामानुजगंज के वार्ड क्रमांक 1 के निवासी महेन्द्र राम के पास से 4 लीटर, थाना कुसमी निवासी विमली के पास से 4 लीटर महुआ शराब जब्त कर आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) कायम किया गया है। इसी प्रकार ग्राम दलधोवा के संजय यादव, लूर्गीकला के रंजीत गुप्ता, कण्डाखास के रामधनी, कुसमी के जीतराम को सार्वजनिक स्थान पर शराब सेवन करते पाए जाने तथा इनके पास से क्रमशः 0.1 मि.ली. विदेशी मदिरा जब्त कर आबकारी अधिनियम की धारा 36(च) कायम किया गया, तथा थाना सनावल के कुरलूडीह निवासी शिवकुमार के पास से 4.5 लीटर विदेशी मदिरा, थाना त्रिकुंडा के ग्राम बैकुंठपुर निवासी रवि गुप्ता के पास से 3.6 लीटर विदेशी मदिरा जब्त कर आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क) 36 कायम किया गया है। सभी आरोपियों के विरूद्ध आबकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण तैयार कर न्यायालय में चालान के लिए पेश किया गया है।

स्टेट ब्यूरो ईश्वर कुमार की रिपोर्ट