पटना : पटना उच्च न्यायलय ने सिविल रिट केस संख्या 1339/2021 में मधुबनी जिले के लखनौर प्रखंड के अंचलाधिकारी संप्रति इश्लामपुर में पदस्थापित रोहित कुमार पर पर कड़ा रुख अपनाते हुए मधुबनी के जिला पदाधिकारी को उन्हें अविलंब निलम्बित करने का आदेश 13 सितंबर को सुनवाई के दौरान दिया है। पटना उच्च न्यायलय के न्यायमूर्ति मोहित कुमार सिंह ने यह आदेश तत्कालीन अंचलाधिकारी रोहित कुमार द्वारा देवधीरा संस्कृत विद्यालय दीप (झंझारपुर) पर अवैध रूप से अतिक्रमण वाद चलाने के कारण न्यायालय ने यह आदेश दिया है। न्यायमूर्ति मोहित कुमार सिंह ने मधुबनी के जिलाधिकारी को दो महीने के भीतर अंचलाधिकारी को निलंबित कर सूचना देने का निर्देश देने को कहा है अन्यथा मधुबनी के जिलाधिकारी को वेतन रोक देने की चेतावनी दी है। न्यायालय में स्कूल के प्रधानाध्यापक गोविंद झा की ओर से अधिवक्ता शशिनाथ झा और सरकार की ओर से ललित किशोर AG ने दलील रखे।

उच्च न्यायलय ने सिविल रिट केस संख्या 1339/2021 में मधुबनी जिले के लखनौर प्रखंड के अंचलाधिकारी संप्रति इश्लामपुर में पदस्थापित रोहित कुमार पर पर कड़ा रुख अपनाते हुए मधुबनी के जिला पदाधिकारी को उन्हें अविलंब निलम्बित करने का आदेश 13 सितंबर को सुनवाई के दौरान दिया है।
पटना उच्च न्यायलय के न्यायमूर्ति मोहित कुमार सिंह ने यह आदेश तत्कालीन अंचलाधिकारी रोहित कुमार द्वारा देवधीरा संस्कृत विद्यालय दीप( झंझारपुर) पर अवैध रूप से अतिक्रमण वाद चलाने के कारण न्यायालय ने यह आदेश दिया है। न्यायमूर्ति मोहित कुमार सिंह ने मधुबनी के जिलाधिकारी को दो महीने के भीतर अंचलाधिकारी को निलंबित कर सूचना देने का निर्देश देने को कहा है अन्यथा मधुबनी के जिलाधिकारी को वेतन रोक देने की चेतावनी दी है। पटना न्यायालय में स्कूल के प्रधानाध्यापक गोविंद झा की ओर से अधिवक्ता शशिनाथ झा और सरकार की ओर से ललित किशोर AG ने दलील रखे।