ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज, जज ने कहा- मामला सुनने योग्य, 22 सितंबर को अगली सुनवाई

ज्ञानवापी परिसर स्थित श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन के मामले पर जिला जज अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अपील खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि मामला सुनने योग्य है। कुल मिलाकर देखा जाए तो फैसला हिंदू पक्ष के हक में आया है I हिंदू पक्ष की ओर से ज्ञानवापी परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी समेत अन्य धार्मिक स्थलों पर नियमित पूजा अर्चना करने की अनुमति दिए जाने की मांग की गई थीI वहीं, मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में पोषणीय नहीं होने की दलील देते हुए इस केस को खारिज करने की मांग की थी I कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 07 नियम 11 के तहत इस मामले में सुनवाई हो सकती है I काशी विश्वनाथ धाम क्षेत्र-ज्ञानवापी परिसर छावनी में तब्दील है।

हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, कोर्ट ने हमारी बहस को मान लिया है। मुस्लिम पक्ष के आवेदन को रद्द कर दिया है I कोर्ट ने कहा है कि याचिका सुनवाई योग्य है I अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी I याचिकाकर्ता सोहन लाल आर्य ने कहा, ये हिंदू समुदाय की जीत है I अगली सुनवाई 22 सितंबर को है I आज का दिन ज्ञानवापी मंदिर के लिए शिलान्यास का दिन है I हम लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हैं I याचिकाकर्ता मंजू व्यास ने कहा कि आज पूरा भारत खुश है I मेरे हिंदू भाई-बहनों को जश्न मनाने के लिए दिए जलाने चाहिए I

मुस्लिम पक्ष जाएगा हाई कोर्ट

जिला कोर्ट के फैसले के बाद अब मुस्लिम पक्ष ने साफ कर दिया है कि वो हाई कोर्ट जाएगा।

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