रांची : दो से अधिक संतान वाला व्यक्ति झारखंड में नगर निकाय चुनाव नहीं लड़ पाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने जहां निकाय चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी है, वहीं विभिन्न जिलों को दिशा-निर्देश भी जारी कर दिया है। इसमें कहा गया कि जिन उम्मीदवारों के दो से अधिक बच्चे हैं और उनकी अंतिम संतान का जन्म नौ फरवरी 2013 के बाद हुआ है, वे निकाय चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
इन शहरी नगर निकाय क्षेत्रों में होना है चुनाव
नगर निगम – रांची, हजारीबाग, मेदिनीनगर, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, चास, आदित्यपुर और मानगो.नगर परिषद – गढ़वा, विश्रामपुर, चाईबासा, झुमरी तिलैया, चक्रधरपुर, चतरा, चिरकुंडा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, गुमला, जुगसलाई, कपाली, लोहरदगा, सिमडेगा, मधुपुर, रामगढ़, साहिबगंज, फुसरो और मिहिजाम.नगर पंचायत – बंशीधर नगर, मझिआंव, हुसैनाबाद, हरिहरगंज, छतरपुर, लातेहार, कोडरमा, डोमचांच, बड़की सरैया, धनवार, महगामा, राजमहल, बरहरवा, बासुकीनाथ, जामताड़ा, बुंडू, खूंटी, सरायकेला और चाकुलिया।
जनवरी के दूसरे सप्ताह तक चुनाव की घोषणा होने की है संभावना
काफी जद्दोजहद के बाद राज्य में नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ होता हुआ दिख रहा है। यदि सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो जनवरी के दूसरे सप्ताह तक इसकी अधिकारी घोषणा होने की संभावना है। बैलेट पेपर के जरिए राज्य में पहली बार शहर की सरकार चुनी जाएगी। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग तैयारी पूरी करने में जुटी है। संभावना है कि फरवरी में चुनाव की प्रक्रिया संपन्न कर ली जाए। राज्य में 48 शहरी निकाय क्षेत्र हैं, जिसके तहत नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के जनप्रतिनिधियों का चुनाव कराया जाना है। वार्डो के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जल्द ही आयोग के द्वारा अध्यक्ष और मेयर जैसे पदों के लिए आरक्षण को अंतिम रूप दिया जाएगा।
रांची से विकास कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट
